ahar police station
बुलन्दशहर दिनांक 23 जनवरी, 2025 प्रीति सोलंकी,
“ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-
अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू पुत्र ऋषिपाल निवासी बडपुरा थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में थाना अहार क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी।
जिसके संबंध में दिनांक 29.08.2016 को थाना अहार पर एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.09.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 23.01.2025 को न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश वर्मा-III (विशेष न्यायाधीश, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव का योगदान सराहनीय रहा है।
प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
