बुलन्दशहर दिनांक- 24 नवम्बर 2025
ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैर इरादन हत्या के बाल अपचारी को 02 वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अभिरक्षा व 3000/-रुपये के अर्थदण्ड से दडिंत किया।
अवगत कराना है कि बाल अपचारी द्वारा वर्ष-2023 में थाना खानपुर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति कलवा निवासी ग्राम सौझान झामा के साथ मारपीट की गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 02.10.2023 को थाना खानपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.11.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.11.2025 को न्यायाधीश श्री देवेन्द्र कुमार प्रधान (मा0 किशोर न्यायालय बोर्ड जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर बाल अपचारी को 02 वर्ष 06 माह की सुधारात्मक अभिरक्षा व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 नीशू राणा व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कुलदीप सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर बाल अपचारी को सुधारात्मक अभिरक्षा में भेजना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
