जनपद बुलन्दशहर दिनांक- 24 नवम्बर 2025 ऑपरेशन कन्विक्शन”अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध छुरी बरामदगी के आरोपी को 01 दिन का कारावास व 2000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त फरीद उर्फ खुरशैद निवासी ग्राम सराय छबीला थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2011 में दिनांक 15.12.2011 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया था।
इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुकद्दमा शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.12.2011 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.11.2025 को न्यायाधीश श्री सुनील कुमार त्रिपाठी (मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फरीद उर्फ खुरशैद को 01 दिन का कारावास व 2000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 ललित कुमार व है0का0 सुनील कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मीडिया सैल बुलन्दशहर ।
